नौकरी लगाने के नाम पर 13 लाख पचास हजार रूपये की धोखाधड़ी करने वाली एक महिला आरोपी गिरफ्तार

नौकरी लगाने के नाम से धोखाधड़ी करने वाली 01 महिला को थाना जांजगीर पुलिस ने किया गिरफ्तार
नौकरी लगाने के नाम से 13 लाख पचास हजार रूपये की धोखाधड़ी की गई थी
आरोपी को दिनांक 29.07.22 को बिलासपुर से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
आरोपी के विरूद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक पंजीबद्ध 496/22 धारा 420 भादवि पंजीबद्ध

जांजगीर चांपा । सीमा वस्त्राकार उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड नं. 06 न्यू चंदनियापारा जांजगीर द्वारा थाना जांजगीर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि करूणा शर्मा निवासी आर 01 फेस 03 रामा लाईफ सिटी थाना सकरी जिला बिलासपुर जो कि सन् 2017- 2018 में जांजगीर चंदनियापारा में अपने पति स्व0 राजीव नयन शर्मा के साथ मिलकर विजन इंस्टीट्यूट चला रही थी। सन् 2019 में छ0ग0 सरकार द्वारा सहायक शिक्षक एवं सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के 14580 पद पर भर्ती निकला हुआ था। जिसमें करूणा शर्मा द्वारा सहायक शिक्षक एवं सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला में भर्ती कराने के नाम से विजन इंस्टीट्यूट में कोचिंग करने वाली प्रार्थिया सीमा वस्त्राकार से 5 लाख पचास हजार रूपया, राधिका कश्यप एवं रंजीता कश्यप से 04-04 लाख कुल 13 लाख पचास हजार रूपया भर्ती कराने के नाम से ली थी।
प्रार्थियो की नौकरी नहीं लगने से करुणा शर्मा से दिये गए रकम की मांग करने पर करूणा शर्मा द्वारा पैसा वापस करने के लिए टालमटोल करना एवं पैसा वापस नहीं करने पर प्रार्थियां द्वारा थाना जांजगीर में रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 496/22 धारा 420 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए महिला आरोपी करूणा शर्मा उम्र 28 वर्ष निवासी आर 01 फेस 03 रामा लाईफ सिटी थाना सकरी जिला बिलासपुर को दिनांक 29.07.2022 को विधिवत् गिर0 किया जाकर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
महिला आरोपी की गिरफतारी में निरी0 उमेश कुमार साहू , सउनि भरत राठौर, आर0 दिलीप सिंह एव म0आर0 रेखा यादव का सराहनीय योगदान रहा।

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