नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वालों पर की जा रही लगातार कार्यवाही


नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वालों पर की जा रही लगातार कार्यवाही
नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले पति एवं पत्नी को गिरफ्तार करने में बाराद्वार पुलिस को मिली सफलता
आरोपियों द्वारा रेल्वे में नौकरी लगाने के नाम से 7 लाख पचास हजार रूपये की धोखाधड़ी किया गया।
आरोपियों के विरूद्ध थाना बाराद्वार में अपराध क्रमांक 227/22 धारा 420,34 भादवि पंजीबद्ध
आरोपियों को दिनांक 01.09.22 को भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड में

जांजगीर चांपा। प्रार्थी बसंत लाल बरेठ उम्र 53 वर्ष निवासी पलाडीकलॉ ने थाना बाराद्वार में रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम शिवरीनारायण निवासी बेदप्रकाश चौहान एवं उसकी पत्नी दीप चौहान के द्वारा प्रार्थी के लड़के अश्वनी कुमार बरेठ को दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के ग्रुप डी मे नौकरी लगाने के नाम पर 750000 रूपये नगदी लिये थे तथा फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया और प्रार्थी के पुत्र को रेल्वे मे नौकरी नही दिलाया गया और लिये रकम को वापस नहीं किया गया। जिस पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी बेदप्रकाश चौहान एवं उसकी पत्नी दीप चौहान के विरूद्ध थाना बाराद्वार में अपराध क्रमांक 227/22 धारा 420,34 भादवि कायम कर विवेचना मे लिया गया प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी बेदप्रकाश चौहान उम्र 35 वर्ष एवं उसकी पत्नी श्रीमति दीया चौहान उम्र 26 वर्ष को शिवरीनारायण से गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा नौकरी लगाने के नाम से पैसा लेना स्वीकार करने पर आरोपियों को दिनांक 01.09.22 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने में निरीक्षक राजेश पटेल, प्रआर. नंदू राम साहू, प्रआर. दामोदर जायसवाल, आरक्षक राकेश राठौर घनश्याम यादव, अनिल रात्रे, जितेन्द्र कंवर, बुध्देश्वर पटेल एवं विशेष टीम के सउनि संतोष तिवारी ,प्रआर मनोज तिग्गा, राजकुमार चंद्रा, आर. मनीष राजपुत मआर. शकुन्तला नेताम का महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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