अपर कलेक्टर एवं उप संचालक  ने हरी झण्डी दिखा कर किया बीमा रथ को रवाना

 

अपर कलेक्टर एवं उप संचालक  ने हरी झण्डी दिखा कर किया बीमा रथ को रवाना

जांजगीर चांपा । एक दिसम्बर 2022/ कृषि विभाग जांजगीर द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी वर्ष 2022-23 के बेहतर एवं सुगमतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार के लिये बीमा क्रियान्वक कम्पनी एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से बीमा रथ का संचालन किया गया है। अपर कलेक्टर एस. पी. वैद्य एवं उप संचालक कृषि एम.डी. मानकर ने आज कलेक्टर परिसर में बीमा रथ को हरी झण्डी दिखा कर प्रचार-प्रसार हेतु कार्यालय कलेक्टर परिसर जांजगीर से रवाना किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ललित कुमार राठौर एवं एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बीमा कम्पनी के जिला प्रतिनिधि श्री संजीव साहू चरण प्रधान, एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें। बीमा रथ द्वारा ग्रामों में किसानों के मध्य जा कर इस योजना का प्रचार-प्रसार किया जावेगा।
कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार इस वर्ष जिला के किसानों के फसल बीमा के लिये शासन द्वारा एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड कम्पनी अनुबंध किया गया है, बीमा की इकाई ग्राम स्तर निधारित की गई है। बीमा इकाई में अधिसूचित फसल का रकबा 10 हेक्टेयर या उससे अधिक होने पर उक्त फसल को संबंधित बीमा इकाई में अधिसूचित किया गया है। जिला जांजगीर-चाम्पा में रबी में मुख्य अधिसूचित फसल गेंहू सिचित निर्धारित है। गेंहू सिंचित फसल के बीमा के लिये बीमित राशि 25000 प्रति हेक्टेर एवं बीमित राशि का 1.5% 375 रू. / हेक्टेयर, कृषक अंश निर्धारित किया गया है। इस योजना में ऋणी कृषक (भूधारक एवं बटाईदार) एवं गैर ऋणी कृषक (भू-धारक एवं बटाईदार) कृषको बीमा आवरण में सम्मिलित होने की पात्रता है। ऐसे सभी कृषक जिनका मौसम खरीफ वर्ष 2022-23 में ऋणी कृषकों के लिये यह योजना स्वैच्छिक है। ऋणी कृषकों के लिये अधिसूचित फसल के लिये वित्तीय संस्थानों में मौसमी कृषि ऋण की सीमा कृषकों के बीमा आवेदन / प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि के एक सप्ताह पूर्व निर्धारित प्रारूप में बीमा नही कराने के सम्बंध में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है एक ही अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिये अलग-अलग वित्तीय संस्थानों से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में कृषक को एक ही वित्तीय संस्थान से बीमा करवाना होगा एवं कृषक इसकी सूचना संबंधित बैंक को स्वयं देगा। अधिसूचित ईकाई में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी कृषक जो इस योजना में शामिल होने के इच्छुक हों, वे क्षेत्र बुआई पुष्टि प्रमाण पत्र जो क्षेत्री पटवारी / ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित हो तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। अऋणी किसानों को बीमा आवरण में अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित करने के लिये मैदानी स्तर पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ग्रामों में चौपाल, शिविर के माध्यम से सतत सम्पर्क कर प्रोत्साहित एवं योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार का कार्य कर रहें है. इस हेतु उप संचालक कृषि  एम. डी. मानकर, अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों द्वारा विकासखण्डों में सतत भ्रमण कर व्यक्तिगत रूप से समीक्षा कर अधिक से अधिक संख्या में अऋणी किसानों को बीमा का लाभ दिलाने हेतु समझाईश दी जा रही है। बीमा की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2022 निर्धारित की गई है।
जिला जांजगीर-चाम्पा में खरीफ वर्ष 2021 में 40651 ऋणी कृषक एवं 574 अऋणी कृषक कुल 41125 कृषकों द्वारा 52681.64 हेक्टेयर में बीमा कराया गया कृषकों द्वारा 506.955 लाख रूपये कृषक अंश जमा किया गया। वर्ष 2021-22 में 15435 कृषकों को कुल 866.242 लाख रूपये दावा भुगतान क्रियान्वयक बीमा कम्पनी द्वारा प्रदाय की गई। रबी वर्ष 2021 में 6 ऋणी कृषक एवं 55 अऋणी कृषक कुल 61 कृषकों द्वारा 30.92 हेक्टेयर में बीमा कराया गया कृषकों द्वारा 0.918 लाख रूपये कृषक अंश जमा किया गया। वर्ष 2021-22 में 11 कृषकों को कुल 0.00238 लाख रूपये दावा भुगतान क्रियान्वयक बीमा कम्पनी द्वारा प्रदाय की गई।
इसी तरह खरीफ वर्ष 2022-23 में 36841 ऋणी कृषक एवं 341 अऋणी कृषक कुल 37182 कृषकों द्वारा 39688.82 हेक्टेयर में बीमा कराया गया कृषकों द्वारा 414.141 लाख रूपये कृषक अंश जमा किया गया।

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