



बिना अनुमति लिये लाऊड स्पीकर का उपयोग करने वाले के विरुद्ध की गई कार्यवाही
आरोपी के कब्जे से लाउडस्पीकर किया गया बरामद*
आरोपी सेवकराम कर्ष के विरुद्ध धारा 10,15(1) कोलाहल अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही
जांजगीर चांपा। जांजगीर चाम्पा रोड में जायसवाल क्लिनिक के पास सेवकराम कर्ष द्वारा बिना अनुमति लिये लाऊड स्पीकर ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग कर रहा था जिसके कारण आम जनता को परेशानी हो रही थी आसपास के लोगों द्वारा शिकायत करने पर तत्काल जांजगीर स्टाफ मौके पर पहुचकर आरोपी सेवक राम कर्ष उम्र 21 वर्ष निवासी लखूर्री थाना सारागांव के कब्जे से लाऊड स्पीकर बरामद कर आरोपी के विरुद्ध इस्तगासा क्र.01/23 धारा 10,15(1) कोलाहल अधि. के तहत कार्यवाही की गई।
उक्त कार्यवाही में प्रधान आरक्षक जगदीश अजय, आरक्षक वाल्मीकि राठौर एवं दिलीप सिंह का योगदान रहा।