नाबालिक वाहन चालकों एवं स्कूली वाहनों चालकों पर की गई मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही

नाबालिक वाहन चालकों एवम स्कूली वाहनों चालकों पर की गई मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही
नाबालिको के द्वारा वाहन चलाते पाए गए 9 वाहन को जप्त कर पालको एवं नाबालिक बच्चों को किया जाएगा न्यायालय पेश।
कार्यवाही के दौरान 15 स्कूली वाहनों के द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार नहीं पाए जाने से वाहनों पर किया गया मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही
मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओ के तहत कुल 46 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 23300 रूपये समन शुल्क लिया गया।
यातायात व्यवस्था में सुधार लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है।

 

जांजगीर चांपा।  यातायात पुलिस द्वारा नाबालिक वाहन चालकों एवम स्कूली वाहनों
द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही की गई। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 46 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई जिसमें , वाहन को हेड लाइट आधा काला नही पाये गये 5 वाहन के चालको से 1500 रूपये, बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाते पाये जाने पर 6 वाहन के चालको से 1800 रूपये, अवैधानिक रूप से नो पार्किग में वाहन खड़ी करने वाले 8 वाहन के चालको से 2400 रूपये, प्रतिबंधित मार्ग में वाहन प्रवेश करने के 01 वाहन के चालको से 2500 रुपये, , वाहन में प्रेसर हार्न लगा पाये गये 01 वाहन के चालक से 800 रूपये , मालवाहक में सवारी बैठाकर परिवहन करते पाए गए 02 वाहन के चालको से 600 रुपये , 15 स्कूली वाहनों के द्वारा गाइडलाइन का उल्लंघन करते पाए जाने पर 13700 रुपए समन शुल्क लिया गया। है साथ ही 9 नाबालिक बच्चों के द्वारा वाहन चलाते पाए जाने पर वाहन को जप्त कर प्रकरण माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।
वाहन चालको को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने अपने नाबालिक बच्चों को वाहन चालन हेतु नहीं देने, अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने, निधारित पार्किंग स्थल में ही अपने वाहन को खड़ी करने अपने वाहन का कागजात साथ रखकर चलने की समझाईस दी जा रही है।

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