मोटर यान अधिनियम के तहत तीन सवारी चलने वाले 06 एवं बिना रिफ्लेक्टर लगे 08 वाहन चालको पर की गई कार्यवाही

 

बिना रिफ्लेक्टर लगे एवं मो.सा. मे तीन सवारी चलने वाले वाहनों पर किया गया कार्यवाही
मो.सा. मे तीन सवारी चलने वाले 06 एवं बिना रिफ्लेक्टर लगे 08 वाहन चालको पर किया गया कार्यवाही
मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओ के तहत कुल 37 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 11300 रूपये समन शुल्क लिया गया।

जांजगीर चांपा ।  सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवँ यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है।
इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 37 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई जिसमें मो.सा. मे तीन सवारी चलने वाले 06 वाहन के चालकों से 1800 रूपये, बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाते पाये जाने पर 08 वाहन के चालकों से 2400 रूपये, अवैधानिक रूप से नो पार्किंग में खड़ी किये 06 वाहन के चालक से 1800 रूपये, बिना नम्बर लिखे 04 वाहन के चालको से 1200 रूपये, वाहन का हेड लाईट आधा काला नही पाये गये 10 वाहन के चालको से 3000 रूपये, बिना हेलमेट लगाये वाहन चलाते पाये गये 01 वाहन के चालक से 500 रूपये, चालक के द्वारा बगल मे सवारी बैठाते पाये गये 01 वाहन के चालक से 300 रूपये, वाहन में प्रेशर हार्न लगा कर चलाते पाये गये 01 वाहन के चालक से 300 रूपये, कार्यवाही कर समन शुल्क लिया गया। साथ ही वाहन चालको को यातायात नियमों का पालन करने हेतु अपील की जा रही है।

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