स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंह देव को हाईकोर्ट का नोटिस निर्धारित तिथि पर जवाब प्रस्तुत ना किये जाने पर होगी एकतरफा कार्यवाही

स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंह देव को हाईकोर्ट का नोटिस निर्धारित तिथि पर जवाब प्रस्तुत ना किये जाने पर होगी एकतरफा कार्यवाही

बिलासपुर ।  प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को बिलासपुर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नोटिस में कहा है कि 11 अप्रैल को अपना जवाब प्रस्तुत करें। सिंहदेव पर तालाब को पाटकर जमीन बेचने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका पेश किया गया है।
सूत्रों के अनुसार तनु नीर समिति की ओर से स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव पर तालाब पाटकर जमीन बेचने के आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है। मामला शहर के मौलवी बांध के 52 एकड़ जमीन का है। अम्बिकापुर शहर के बीच में सार्वजनिक शिव सागर (मौलवी बांध) तालाब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के नाम पर है। इसका खसरा नं. 3467 रकबा 52.06 एकड़ का है। तरू नीर समिति ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में 20 मार्च को याचिका दायर की थी कि इस तालाब को टीएस सिंहदेव की ओर से पाट कर जल क्षेत्र को बंद किया जा रहा है। इतना ही नहीं 128 व्यक्तियों को टुकड़ों-टुकड़ों में तालाब की भूमि को बेच चुके है।
इस पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गौतम भादुड़ी और जस्टिस एन.के. चन्द्रवंशी के बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए टीएस सिहंदेव को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नोटिस में लिखा है कि स्वास्थ्य मंत्री अपना जवाब व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या फिर अपने वकील के माध्यम से 11 अप्रैल को प्रस्तुत करें। यदि आपकी ओर से 11 अप्रैल को अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तो याचिका की सुनवाई करते हुए एकतरफा निर्णय लिया जाएगा।

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