महिला संबंधी अपराधों में की जा रही लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी
नाबालिक बालिका को बहला फुसला कर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना जांजगीर पुलिस को मिली सफलता
आरोपी के कब्जे से अपहृता को किया गया बरामद
आरोपी को भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड में
आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 516/22 धारा 363, 366, 376 भादवि, 04, 06 पोक्सो एक्ट
जांजगीर चांपा । जांजगीर क्षेत्रांतर्गत रहने वाले प्रार्थी ने थाना जांजगीर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है, जिस पर थाना जांजगीर में गुम इंसान क्रमांक 66/22 एवं अपराध क्रमांक 516/22 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण नाबालिक बालिका के अपहरण से संबंधित होने एवं प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अपहृत बालिका एवं अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही थी, विवेचना के दौरान पता चला कि नाबालिक अपहृता को बलराम कश्यप निवासी खपरी थाना मुलमुला भगाकर ले गया है जिसे अपने रिश्तेदार के घर ग्राम कोसमंदा में रखा है जिस पर पुलिस टीम जांजगीर द्वारा दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अपहृता को बरामद किया गया। प्रकरण में पीड़िता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराने पर आरोपी बलराम कश्यप निवासी खपरी द्वारा शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करना बताने पर प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि, 04, 06 पोक्सो एक्ट जोड़ी गई। प्रकरण के आरोपी बलराम कश्यप उम्र 20 वर्ष निवासी खपरी थाना मुलमुला को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी को
गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही करने में निरी. उमेश कुमार साहू , सउनि के.के.कोसले एवं आर. यादराम चंद्रा का सराहनीय योगदान रहा।