जिला प्रशासन के द्वारा अक्षय तृतीया के दिन रोके गये दो बाल विवाह

जिला प्रशासन के द्वारा अक्षय तृतीया के दिन रोके गये दो बाल विवाह

 

जांजगीर चांपा 10 मई 2024/ कलेक्टर आकाश छिकारा निर्देशन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी  अनिता अग्रवाल के मार्गदर्शन में अक्षय तृतीया के दिन बाल विवाह संबंधी सूचना प्राप्त होते ही जिला बाल संरक्षण अधिकारी  गजेन्द्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व में ग्राम पंचायत चौरा भाठा तह नवागढ़, जिला जांजगीर बालक के घर जाकर जानकारी ली गयी जहां बालक का उम्र 18 वर्ष तथा 08 माह होना पाया गया। बाल विवाह के अन्य मामले में ग्राम पंचायत तनौद थाना पामगढ़ में बालक के घर जाकर जानकारी ली गयी जहां बालक का उम्र 19 वर्ष 04 माह 29 दिन होना पाया गया। अधिकारी कर्मचारी द्वारा बालक एवं उसके माता-पिता एवं स्थानीय लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया लड़की की उम्र 18 वर्ष तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् विवाह करने की समझाईस के पश्चात स्थानीय लोगों की उपस्थिति में बालक के माता-पिता की सहमति से दोनों बालकों का विवाह रोका गया है। दल में जिला बाल संरक्षण इकाई से आउटरिच वर्कर कुलदीप कुमार चौहान, चाइल्ड लाइन से समन्वयक  निर्भय सिंह, परार्शदाता प्रभा गढ़ेवाल, टीम मेम्बर जोहित कश्यप, प्रीवंधा साहू पर्यवेक्षक पामगढ़ शामिल रहे।

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