प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्व-पंजीकृत कृषकों का ऑनलाईन आवेदन कृषि विभाग मे अप्रूवल करवाना अनिवार्य

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्व-पंजीकृत कृषकों का ऑनलाईन आवेदन कृषि विभाग मे अप्रूवल करवाना अनिवार्य

जांजगीर चांपा । 16 अगस्त 2022/ भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत किसान पोर्टल मे कृषकों की सुविधा हेतु ऑनलाईन स्व-पंजीयन का आप्शन दिया गया है। पी.एम.किसान पोर्टल के माध्यम से कृषको द्वारा अपना आवेदन कृषि-विभाग को प्रस्तुत किया जाता है। स्व-पंजीकृत कृषकों का ऑनलाईन आवेदन कृषि विभाग द्वारा पात्रता परीक्षण उपरान्त पी.एम.किसान पोर्टल मे अप्रूवल करवाना अनिवार्य है। कृषि -विभाग पात्रता परीक्षण उपरान्त पी.एम.किसान पोर्टल मे अप्रूवल करने उपरान्त ही आवेदक का आवेदन किस्त प्राप्ति हेतु स्वीकार होता है तथा पात्र हितग्राही को आगामी किस्त प्राप्त होना २ाुरू हो जाता है। वर्तमान मे कुल 16904 कृषकों द्वारा पी.एम.किसान पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन कृषि-विभाग को प्रस्तुत किया गया है। 16904 आवेदको द्वारा अपना पूर्ण एवं स्पष्ट दस्तावेज पी.एम.किसान पोर्टल मे अपलोड नही किया गया है तथा कृषि- विभाग मे नियमानुसार अपना ऑनलाईन आवेदन का अप्रूवल/परीक्षण नही कराया जा रहा है। इस हेतु ग्राम स्तर पर बार-बार मुनादी कराने के बाद भी आवेदकांे द्वारा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी /कृषि- विभाग से संपर्क नही किया जा रहा है तथा ग्राम के सरपंच , पंच एवं अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा उक्त आवेदकों की सूची का परीक्षण/सत्यापन कराने पर आवेदक अनट्रेशेबल होने की जानकारी दी जा रही है। जिससे पी.एम.किसान पोर्टल अंतर्गत योजनांतर्गत लंबित कुल 16904 आनलाईन आवेदनो का अप्रूवल /रिजेक्ट नही हो पा रहा है। अतः योजनांतर्गत पी.एम.किसान पोर्टल के माध्यम से आनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने वाले कृषक अपने मूल दस्तावेजों के साथ संबंधित ग्राम के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/कृषि-विभाग से यथाशीघ्र संपर्क करें तथा अपना आवेदन कृषि-विभाग से अप्रूवल अवश्य करा लेवें , ताकि आगामी किस्त अविलंब प्राप्त हो सके । आवेदक द्वारा अपना आवेदन कृषि-विभाग से अप्रूवल नही कराने कि स्थिति मे पंजीकृत ग्राम के सरपंच , पंच एवं अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा किये जा रहे सत्यापन एवं पंचनामा के आधार पर आवेदकों को अनट्रेशेबल मानते हुये पी.एम.किसान पोर्टल से उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जावेगा । जिससे कृषक/आवेदक को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नही मिल पायेगा।

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